इन उपचुनावों में जिला प्रमुख के 3, प्रधान के 1, उप प्रधान के 1, जिला परिषद सदस्य के 4, पंचायत समिति सदस्य के 18, सरपंच के 20, उप सरपंच के 15, और पंच के 143 पद शामिल हैं। संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक जारी रहेगी।
मतदाताओं को मतदान के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। यदि पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है।
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जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2025 तय की गई है। नामांकन सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2025 को दोपहर 3:00 बजे तक होगी।
इसी दिन चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची भी जारी की जाएगी। मतदान 14 फरवरी 2025 को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा। मतगणना 15 फरवरी 2025 को शुरू होगी।
जिला परिषद सदस्यों की मतगणना जिला मुख्यालय पर और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना संबंधित पंचायत समिति मुख्यालय पर 15 फरवरी की सुबह 9:00 बजे से की जाएगी।
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जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान के लिए
जिला प्रमुख और प्रधान पदों के लिए मतदान 16 फरवरी 2025 को होगा, जबकि उप प्रधान के लिए मतदान 17 फरवरी 2025 को निर्धारित किया गया है।
सरपंच एवं पंच के लिए
सरपंच और पंच पदों के लिए नामांकन पत्र जमा करने की तिथि 5 फरवरी 2025, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित है। मतदान 14 फरवरी 2025 को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा, जिसके बाद उसी दिन मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना शुरू की जाएगी।