Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों और बालिकाओं को सहायता प्रदान करना है। यह योजना पूरे राजस्थान राज्य में लागू होगी।
दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बालक या बालिका से तात्पर्य उन बच्चों और बालिकाओं से है, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारियों से पीड़ित हैं। इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के लिए दिशा-निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का उद्देश्य
राजस्थान के उन बच्चों और बालिकाओं को, जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं, उचित इलाज, देखभाल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। दुर्लभ बीमारी से प्रभावित बच्चों और बालिकाओं तथा उनके परिवारों को समय-समय पर पात्रता के अनुसार निरंतर आर्थिक सहायता देकर उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की पात्रता एवं शर्तें
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की पात्रता और शर्तें:
- योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बालक या बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी को दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होना चाहिए, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दुर्लभ बीमारियों की सूची में शामिल हो।
- आवेदनकर्ता को अपने बालक या बालिका का जन आधार नंबर के माध्यम से ईमित्र या एसएसओ आईडी से बायोमेट्रिक ओटीपी के द्वारा आवेदन करना होगा।
- आवेदनकर्ता का बैंक खाता जनाधार में पंजीकृत होना चाहिए, ताकि अनुदान या आर्थिक सहायता का भुगतान सीधे DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से किया जा सके।
- पात्रता की पुष्टि के लिए आधार और जन आधार पोर्टल से सामान्य और पारिवारिक जानकारी प्राप्त की जाएगी।
यह योजना राज्य सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए समय पर और निरंतर आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का आवेदन फॉर्म प्रक्रिया
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Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana FAQ:
- मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना क्या है? यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों और बालिकाओं को आर्थिक सहायता और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है? इस योजना का लाभ उन बच्चों और बालिकाओं को मिलेगा, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की सूची में शामिल हैं।
- आवेदन कैसे किया जा सकता है? आवेदनकर्ता को ईमित्र या एसएसओ आईडी के माध्यम से बायोमेट्रिक ओटीपी का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन के लिए क्या दस्तावेज़ चाहिए? आवेदन के लिए आधार कार्ड, जन आधार नंबर, और अन्य संबंधित जानकारी आवश्यक होगी। इन जानकारियों को जन आधार पोर्टल से प्राप्त किया जाएगा।
- आर्थिक सहायता कब और कैसे प्राप्त होगी? पात्रता की पुष्टि के बाद, आर्थिक सहायता पालनकर्ता के जनाधार में पंजीकृत बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दी जाएगी।
- क्या इस योजना के तहत इलाज के लिए कोई विशेष अस्पताल निर्धारित हैं? हां, योजना के तहत इलाज के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों से ही सेवाएं ली जा सकती हैं।
- क्या योजना का लाभ केवल राजस्थान के निवासी ही उठा सकते हैं? हां, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना राजस्थान राज्य के सभी बच्चों और बालिकाओं के लिए है।
- क्या यह योजना सभी प्रकार की दुर्लभ बीमारियों के लिए लागू है? नहीं, यह योजना केवल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दुर्लभ बीमारियों की सूची में शामिल बीमारियों के लिए है।
- क्या पालनकर्ता को अपनी एसएसओ आईडी से आवेदन करना अनिवार्य है? हां, पालनकर्ता को आवेदन करने के लिए एसएसओ आईडी के माध्यम से बायोमेट्रिक ओटीपी का उपयोग करना होगा।
- इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है? अधिक जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन और वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।